उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि इस बार के चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 10 जुलाई 2025 और दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई 2025 को संपन्न होगा। चुनावों के नतीजे 19 जुलाई 2025 को घोषित किए जाएंगे।
इस लेख में हम जानेंगे कि पंचायत चुनाव क्या होता है, कौन लोग वोट डाल सकते हैं, किसे चुनाव लड़ने की पात्रता है, किन जिलों और गांवों में कब मतदान होगा, नामांकन प्रक्रिया क्या है, और आरक्षण की जानकारी क्या है। लेख का उद्देश्य है कि हर नागरिक को पंचायत चुनाव 2025 की पूरी जानकारी मिले, वो भी आसान शब्दों में।
पंचायत चुनाव क्या होता है?
पंचायत चुनाव भारत के गांवों में स्थानीय सरकार चुनने की प्रक्रिया है। इस चुनाव में ग्रामीण जनता ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी), और जिला पंचायत सदस्य (जिला पंचायत अध्यक्ष) को चुनती है। यह चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है।
पंचायत चुनाव 2025 की महत्वपूर्ण तिथियाँ
चरण | मतदान तिथि | परिणाम |
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पहला चरण | 10 जुलाई 2025 | 19 जुलाई 2025 |
दूसरा चरण | 15 जुलाई 2025 | 19 जुलाई 2025 |
उत्तराखंड में किन जिलों में कब होगा मतदान?
राज्य को दो चरणों में बांटा गया है। नीचे देखें कौन से जिले किस चरण में शामिल हैं:
पहला चरण – 10 जुलाई 2025
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देहरादून
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हरिद्वार
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नैनीताल
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अल्मोड़ा
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पौड़ी गढ़वाल
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टिहरी गढ़वाल
दूसरा चरण – 15 जुलाई 2025
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उधम सिंह नगर
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पिथौरागढ़
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चंपावत
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रुद्रप्रयाग
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चमोली
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उत्तरकाशी
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बागेश्वर
जिलेवार ब्लॉक और गांव (उदाहरण स्वरूप)
देहरादून जिले में मतदान होगा:
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विकासखंड सहसपुर, डोईवाला, विकासनगर
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गांव जैसे कि रायपुर, क्लेमेंट टाउन, धर्मपुर आदि
अल्मोड़ा जिले में मतदान होगा:
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ब्लॉक – सोमेश्वर, द्वाराहाट, रानीखेत
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प्रमुख गांव – चनौदा, स्याल्दे, ताकुला
पिथौरागढ़ जिले में मतदान होगा:
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धारचूला, मुनस्यारी, गंगोलीहाट ब्लॉक
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गांव – झूलाघाट, नाचनी, थल, मुनस्यारी
(नोट: पूरी सूची राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है)
कौन कर सकता है मतदान?
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जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो
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जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो
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जो स्थायी निवासी हो
मतदाता को मतदान केंद्र पर कोई एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य है जैसे –
आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि।
पंचायत चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है?
अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:
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आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए
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आप वहीं के निवासी हों जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं
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आपके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए
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कुछ पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है (जैसे ग्राम प्रधान के लिए 10वीं पास)
नामांकन प्रक्रिया
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राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन तिथियाँ घोषित होंगी
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संबंधित ब्लॉक कार्यालय में नामांकन फॉर्म जमा करें
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आवश्यक दस्तावेज जैसे – पहचान पत्र, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र आदि लगाएं
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सुरक्षा राशि जमा करें
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स्क्रूटनी और नाम वापसी की तिथि के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी
आरक्षण की व्यवस्था
उत्तराखंड पंचायत चुनावों में आरक्षण निम्न वर्गों के लिए तय है:
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महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित
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अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सीटें
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आरक्षण हर चुनाव में रोटेशन प्रणाली से लागू होता है यानी हर चुनाव में अलग सीटें आरक्षित होती हैं
मतदान कैसे होगा?
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मतदान केंद्रों की सूची और लोकेशन समय पर जारी की जाएगी
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वोटिंग का समय: सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक
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मतदान बैलेट पेपर के जरिए या कहीं-कहीं EVM से कराया जा सकता है
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मतदाता गोपनीय तरीके से वोट देगा
रिजल्ट कैसे आएगा?
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19 जुलाई 2025 को सभी चरणों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे
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गिनती की प्रक्रिया ब्लॉक कार्यालयों और जिला मुख्यालयों पर होगी
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परिणाम के बाद ग्राम पंचायतों, बीडीसी और जिला पंचायतों के कार्यभार का आरंभ होगा
पंचायत चुनाव से लाभ क्या होता है?
गांव की सरकार सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है
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विकास योजनाएं स्थानीय स्तर पर तय होती हैं
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जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद होता है
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स्वच्छता, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर तेजी से काम होता है
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
प्रश्न 1: क्या पंचायत चुनाव में पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है?
उत्तर: नहीं, पंचायत चुनाव गैर-राजनीतिक होते हैं।
प्रश्न 2: पंचायत चुनाव में उम्र की क्या सीमा है?
उत्तर: मतदान के लिए 18 वर्ष और चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम उम्र निर्धारित है।
प्रश्न 3: क्या एक व्यक्ति एक से ज्यादा पद पर चुनाव लड़ सकता है?
उत्तर: नहीं, एक व्यक्ति केवल एक ही पद पर चुनाव लड़ सकता है।