PF से कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं? जानिए 2025 New Update EPFO के नए नियम और पूरी जानकारी

                              

भारत में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड (Provident Fund - PF) एक महत्वपूर्ण बचत योजना है। यह न केवल भविष्य की सुरक्षा देता है, बल्कि आपात स्थिति में भी मददगार साबित होता है। लेकिन आज भी बहुत से लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि आखिर PF से कब और कितना पैसा निकाला जा सकता है। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि EPFO के 2025 के नए नियम क्या हैं, PF कितनी बार और किन कारणों से निकाला जा सकता है, और यह प्रक्रिया कैसे पूरी होती है।

PF क्या होता है?

PF या प्रोविडेंट फंड, कर्मचारियों की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक संगठित बचत योजना है। इसमें हर महीने कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा कटता है और उतनी ही राशि कंपनी (नियोक्ता) की ओर से भी जोड़ी जाती है। यह सारा पैसा EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) के अंतर्गत सुरक्षित रखा जाता है।

यह फंड कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय या कुछ विशेष परिस्थितियों में निकाला जा सकता है।

EPFO क्या है?

                              

EPFO यानी Employees' Provident Fund Organisation भारत सरकार का एक संगठन है जो देशभर में PF खाता धारकों की राशि को संभालता है। EPFO यह सुनिश्चित करता है कि सभी PF खातों में योगदान ठीक समय पर पहुंचे, ब्याज सही से जुड़े और आवश्यकता पड़ने पर निकासी प्रक्रिया सरल हो।

PF से पैसा कब निकाला जा सकता है?

EPFO ने PF से पैसा निकालने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियाँ तय की हैं। आप PF का आंशिक पैसा (Partial Withdrawal) या पूरा पैसा (Full Withdrawal) तभी निकाल सकते हैं जब आप इनमें से किसी स्थिति में हों:

  1. नौकरी छोड़ने के बाद दो महीने तक बेरोजगारी

  2. रिटायरमेंट

  3. घर खरीदने या निर्माण के लिए

  4. बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी

  5. शादी या उच्च शिक्षा के लिए

  6. ट्रांसफर पर नए स्थान पर मकान किराए के लिए

  7. किसी आपदा या संकट के समय

  8. नौकरी करते हुए 5 साल पूरे होने के बाद

EPFO के नए नियम (2025 के अनुसार)

                            

EPFO ने 2025 में PF निकासी से जुड़े कुछ नियमों को और आसान बना दिया है:

  • अब ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे 3–7 दिन में पैसा मिल जाता है।

  • UAN नंबर से जुड़े खातों के लिए प्रक्रिया सरल है।

  • KYC पूरा होना जरूरी है — आधार, बैंक खाता और पैन लिंक होना चाहिए।

  • आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की लिमिट बढ़ाई गई है।

  • डिजिटल हस्ताक्षर और ऐप के माध्यम से निकासी संभव हो गई है।

PF से कितना पैसा निकाला जा सकता है?

यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कारण से PF निकालना चाहते हैं:

1. बीमारी के लिए:

आप अपने और परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कुल जमा राशि का 6 गुना वेतन या 50% रकम निकाल सकते हैं (जो भी कम हो)।

2. शादी या शिक्षा के लिए:

आप 7 साल की सेवा के बाद 50% जमा राशि तक निकाल सकते हैं।

3. घर खरीदने या निर्माण के लिए:

5 साल की सेवा के बाद आप EPF जमा का 90% तक निकाल सकते हैं।

4. रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर:

नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप पूरा PF निकाल सकते हैं।

5. मकान किराए के लिए:

यदि आपका आधार UAN से लिंक है और आपने 3 साल नौकरी की है तो आप 3 गुना बेसिक सैलरी या 60 गुना मासिक किराया तक निकाल सकते हैं।

   

PF निकालने की पात्रता

PF निकालने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ और शर्तें ज़रूरी होती हैं:

  • UAN नंबर एक्टिव होना चाहिए

  • आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता लिंक होना चाहिए

  • KYC अपडेट होना

  • EPFO पोर्टल या ऐप पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

  • नियोक्ता से डिजिटल सिग्नेचर अप्रूवल

PF कैसे निकालें? (ऑनलाइन प्रक्रिया)

EPFO की वेबसाइट या ऐप के ज़रिए PF निकालने की प्रक्रिया आसान है:

  1. EPFO Member Portal पर जाएं

  2. UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें

  3. ‘Online Services’ टैब में जाएं

  4. ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ पर क्लिक करें

  5. जानकारी भरें और OTP से सत्यापन करें

  6. सबमिट करें — 3 से 7 दिनों में पैसा खाते में आएगा

PF बैलेंस कैसे देखें?

आप अपने PF खाते का बैलेंस निम्न तरीकों से जान सकते हैं:

  1. EPFO की वेबसाइट से

  2. UMANG ऐप के माध्यम से

  3. SMS द्वारा: EPFOHO HIN को 7738299899 पर भेजें

  4. मिस्ड कॉल से: 011-22901406 पर मिस कॉल दें

TDS और टैक्स नियम

अगर आप 5 साल से पहले PF निकालते हैं और KYC पूरा नहीं है तो 10% TDS काटा जाता है।

यदि आपने PAN नंबर नहीं जोड़ा है तो यह दर 30% तक जा सकती है।
5 साल के बाद निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता।

EPFO ऐप से क्या-क्या कर सकते हैं?

  • बैलेंस चेक कर सकते हैं

  • निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं

  • क्लेम की स्थिति जान सकते हैं

  • KYC अपडेट कर सकते हैं

EPFO से जुड़ी आम समस्याएं

  • KYC न होने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है

  • नियोक्ता द्वारा अप्रूवल न देने पर देरी

  • गलत बैंक खाते की जानकारी देने से भुगतान फेल

  • मोबाइल नंबर अपडेट न होना

EPFO हेल्पलाइन और शिकायत समाधान

आप किसी भी समस्या के लिए EPFO के Grievance Portal (epfigms.gov.in) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
EPFO हेल्पलाइन नंबर: 1800 118 005 (टोल फ्री)

PF से पैसा निकालते समय किन बातों का ध्यान रखें?

  • सिर्फ ज़रूरत पर ही निकासी करें

  • पूरी KYC प्रक्रिया पहले ही पूरी कर लें

  • ऑनलाइन आवेदन के समय सही जानकारी भरें

  • EPFO के नए नियमों को पढ़ते रहें

  • OTP और UAN की सुरक्षा बनाए रखें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या PF में से पूरा पैसा एक बार में निकाल सकते हैं?
हाँ, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद और 2 महीने की बेरोजगारी के बाद ही।

Q2. क्या बिना नौकरी छोड़े PF निकाला जा सकता है?
हाँ, लेकिन केवल कुछ विशेष कारणों से जैसे बीमारी, शादी, घर खरीदना आदि।

Q3. PF निकालने में कितना समय लगता है?
ऑनलाइन क्लेम में आमतौर पर 3 से 7 दिन लगते हैं।

Q4. क्या EPFO ऐप से पैसा निकाला जा सकता है?
हाँ, UMANG ऐप के माध्यम से PF निकालने का विकल्प मौजूद है।

Q5. क्या PF निकालने पर टैक्स लगता है?
अगर आपने 5 साल पूरे नहीं किए हैं, तो TDS कट सकता है।

निष्कर्ष

EPFO और PF से जुड़ी जानकारी रखना हर कर्मचारी के लिए बेहद ज़रूरी है। यह न केवल आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा करता है, बल्कि कठिन समय में सहायता भी करता है। EPFO ने PF निकालने की प्रक्रिया को जितना आसान बनाया है, उतना ही ज़रूरी है कि आप इसकी सही जानकारी रखें और समय पर इसका लाभ लें।

अगर आप EPFO के नए नियमों को समझते हुए योजना बनाते हैं तो PF आपकी आर्थिक स्थिरता का मजबूत आधार बन सकता है

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